नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को अदालत के सामने न्यूजक्लिक के मानव संसाधन विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती की जमानत याचिका का विरोध किया. सुनवाई के दौरान पुलिस ने विशेष न्यायाधीश हरदीप कौर के सामने आवेदन पर सवाल उठाया और याचिका को खारिज करने की मांग की. चक्रवर्ती की ओर से पेश वकील ने दावा किया कि प्राथमिकी में उनका नाम आरोपी के रूप में नहीं है.
चक्रवर्ती की ओर से पेश वकील ने कहा कि चक्रवर्ती की न्यूज़क्लिक में केवल 0.09 प्रतिशत हिस्सेदारी है और पत्रकारिता में उनकी कोई भूमिका नहीं हैं इसलिए उन पर यह आरोप नहीं लगाए जा सकते हैं. सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई के लिए 24 नवंबर की तारीख दे दी.
दोनों ओर से दलीलें पेश: कोर्ट में पेशी के दौरान एक तरफ दिल्ली पुलिस ने चक्रवर्ती के जमानत याचिका की खिलाफत की तो वहीं दूसरी ओर चक्रवर्ती के वकील ने कहा कि उनकी प्रबंधन या पत्रकारिता में कोई भूमिका नहीं है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने चक्रवर्ती को न्यूजक्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ के साथ 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था और दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. दोनों पर न्यूज पोर्टल न्यूजक्लिक द्वारा बड़ी मात्रा में चीन से फंड लेकर भारत की संप्रभुता को बाधित करने का प्रयास करने का आरोप है.