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बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन प्रताड़ना मामले में दिल्ली पुलिस ने लिखित दलीलें दाखिल की - भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह

woman wrestler sexual abuse case: महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप तय करने को लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से लिखित दलीलें दाखिल की गई.

महिला पहलवान यौन शोषण मामला
महिला पहलवान यौन शोषण मामला

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Dec 6, 2023, 5:22 PM IST

नई दिल्ली: महिला पहलवानों की ओर से भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन प्रताड़ना मामले में दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में बुधवार को लिखित दलीलें पेश की. मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी. सुनवाई के दौरान बृजभूषण सिंह भी कोर्ट में पेश हुए. वहीं, 28 नवंबर को महिला पहलवानों की ओर से लिखित दलीलें दाखिल की गई थी.

दरअसल, 28 नवंबर को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वो आरोप तय करने पर अपनी लिखित दलीलें 6 दिसंबर तक कोर्ट में दाखिल करें. इस मामले में 22 नवंबर को आरोपियों बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर की ओर से लिखित दलीलें दाखिल की गई थी.

बता दें, पहले की सुनवाई के दौरान बृजभूषण के वकील राजीव मोहन ने कहा था कि टोक्यो, मंगोलिया, बुल्गारिया, जकार्ता, कजाकिस्तान, तुर्की आदि में हुई घटना का क्षेत्राधिकार इस अदालत के पास नहीं है. ऐसे में मुकदमा चलाने के लिए संबंधित अथॉरिटी से इजाजत लेना होता है. तब कोर्ट ने पूछा था कि क्या कोई ऐसा फैसला है, जो यह कहता है कि यौन शोषण लगातार होने वाला ऐसा अपराध है जो अलग-अलग जगहों और समय पर किया गया हो. इस पर दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील ने कहा था कि यौन शोषण लगातार होने वाला अपराध है, क्योंकि वह किसी एक जगह नहीं रुका. जब भी आरोपी को मौका मिला उसने उनका यौन शोषण किया.

बता दें, 7 जुलाई को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. 15 जून को दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था. चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354डी, 354ए और 506 (1) के तहत आरोप लगाए गए थे. दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ छह महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के मामले में चार्जशीट दाखिल किया ‌‌‌था. इस मामले में कोर्ट ने 20 जुलाई को बृजभूषण शरण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को जमानत दी थी.

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