नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने संसद की सुरक्षा में चूक के मामले की आरोपी नीलम आजाद को एफआईआर की प्रति उसके परिजनों को देने के पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने आरोपी नीलम आजाद को नोटिस जारी कर 4 जनवरी, 2024 तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. इससे पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार दोपहर बाद सुनवाई करने का आदेश दिया था.
दरअसल 21 दिसंबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को यह आदेश दिया था कि वो संसद की सुरक्षा में चूक के मामले की आरोपी नीलम के परिजनों को एफआईआर की प्रति 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराएं. यह आदेश एडिशनल सेशंस जज हरदीप कौर ने दिया था. पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा था कि जब तक आरोपी पुलिस हिरासत में हैं, वे कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं. कोर्ट ने आरोपी नीलम को परिजनों और वकील से हर दूसरे दिन 15 मिनट के लिए मुलाकात की अनुमति दी थी. हालांकि यह भी कहा गया था कि मुलाकात के दौरान जांच अधिकारी मौजूद रहेंगे, लेकिन बात न सुनाई देने की उचित दूरी पर ही रहेंगे.
वहीं सुनवाई के दौरान आरोपी नीलम के वकील ने कहा था कि हमारा कानूनी अधिकार है कि वकील और परिवार को मिलने दिया जाए. परिवार को ये जानने का अधिकार है कि उसके खिलाफ आरोप क्या दर्ज किया गया है. इसके लिए एफआईआर की प्रति जरूरी है. इसपर दिल्ली पुलिस ने कहा था कि मामला संवेदनशील है और आतंकवाद से जुड़ा है. इसलिए इसमें गोपनीयता बनाए रखना जरूरी है.