नई दिल्ली:महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर दिल्ली पुलिस ने शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट मेंअपनी दलीलें पूरी कर लीं. मामले में अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी. आज सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि इस मामले का क्षेत्राधिकार इसी कोर्ट का बनता है. इसके पहले दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण पर आरोप लगाया था कि उसने महिला पहलवानों को धमकाते हुए मुंह बंद रखने को कहा था.
दिल्ली पुलिस ने एक पुरुष पहलवान के बयान का हवाला देते हुए कहा कि इस मामले के सह आरोपी विनोद तोमर के दफ्तर में केवल महिलाओं को ही प्रवेश करने की इजाजत थी. 4 दिसंबर को दिल्ली पुलिस ने कहा था कि अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 188 तभी लागू होगी जब संपूर्ण अपराध भारत के बाहर किया गया हो. इस मामले में अपराध इस अदालत के अधिकार क्षेत्र में भी हुआ है.
दिल्ली पुलिस ने कहा कि अपराध में उद्देश्य की समानता के आधार पर यह तर्क भी स्वीकार्य नहीं किया जा सकता कि यह अपराध एक सतत अपराध नहीं है. जहां तक सजा की अवधि का सवाल है तो तीन साल से अधिक की सजा वाले अपराध के लिए मुकदमा चलाने पर कोई रोक नहीं है. इस मामले मे पांच साल की सजा का प्रावधान है. बता दें, पहले से इस मामले की सुनवाई एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल कर रहे थे. उनके ट्रांसफर होने के बाद इस मामले की सुनवाई अब जज प्रियंका राजपूत नए सिरे से कर रही हैं.