नई दिल्ली: 200 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडीस (Actress Jacqueline Fernandez) बृहस्पतिवार को पटियाला हाउस स्थित विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक की अदालत में पेश हुई. इस मामले में जैकलिन को 15 नवंबर को कोर्ट ने जमानत दे दी थी. जैकलिन को जांच में सहयोग करने और प्रत्येक सुनवाई में खुद मौजूद रहने की शर्त पर कोर्ट ने ₹50000 के निजी मुचलके पर जमानत दी थी. गुरुवार को मामले में एक नया आवेदन दाखिल किए जाने के बाद कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी और 12 दिसंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है.
इससे पहले एक माह लंबी चली सुनवाई में जैकलिन को विशेष न्यायालय ने नियमित जमानत दे दी थी. जमानत याचिका पर बहस करते हुए जैकलिन की तरफ से पेश वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा था कि जैकलीन लगातार जांच में सहयोग कर रही हैं और पुलिस उनके बयान को 5 बार रिकॉर्ड कर चुकी है. इसके अलावा वह खुद ही इस मामले में कोर्ट में आत्मसमर्पण के लिए पहुंची थी, जिसके बाद से कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी.
वहीं, ईडी के वकील ने जमानत का विरोध किया और कहा कि मामले में सहयोग करने का मतलब यह नहीं है कि आरोपी को देश छोड़कर भागने की अनुमति दे दी जाए जांच. अभी बेहद प्रारंभिक स्तर पर है और जैकलिन हर सवाल का जवाब घुमाकर दे रही हैं. इसके अलावा उनका परिवार श्रीलंका में रहता है. ऐसे में उनके देश छोड़कर भागने की संभावना है. ईडी ने आरोप लगाते हुए कहा कि वर्ष 2021 में भी जैकलिन ने देश छोड़कर भागने का प्रयास किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी कर दिया गया था.