नई दिल्ली:जामिया हिंसा व सीएए के विरोध के सिलसिले में गिरफ्तार जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम की जमानत याचिका सोमवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दी. शरजील ने तय समय में जांच पूरी न होने का हवाला देते हुए जमानत मांगी थी. एडिशनल सेशंस जज धर्मेंद्र राणा ने जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया.
शरजील इमाम ने अपनी जमानत याचिका में कहा था कि जांच के लिए नियत समय 90 दिन 27 अप्रैल को पूरे हो चुका है. इसलिए उन्हे कानून के मुताबिक जमानत दी जाए. कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि कोर्ट ने जांच के लिए 90 दिनों का समय पूरा होने से पहले ही उसकी अवधि 180 दिनों के लिए कर दी है. पिछले 25 अप्रैल को पटियाला हाउस कोर्ट ने शरजील इमाम के खिलाफ जांच की अवधि 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दी थी. शरजील इमाम के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के मामला दर्ज किया है.
लॉकडाउन से जांच पर असर
दिल्ली पुलिस की क्राईम ब्रांच ने कोर्ट से कहा था कि लॉकडाउन के बाद जांच की गति पर काफी असर पड़ा है. इसलिए जांच की अवधि 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दी जाए. दिल्ली पुलिस की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने क्राईम ब्रांच की रिपोर्ट पर गौर करते हुए पाया था कि यूएपीए के तहत जांच की अवधि 90 दिन होती है. यूएपीए की धारा 43(डी)(2) के तहत जांच की अवधि 90 दिन और बढ़ाई जा सकती है.
गुवाहाटी की जेल में शरजील इमाम
शरजील इमाम दिल्ली के जामिया युनिवर्सिटी में भड़काऊ भाषण देने के मामले में फिलहाल गुवाहाटी की जेल में बंद है. सुनवाई के दौरान पुलिस ने कहा था कि वह शरजील इमाम के उस दोस्त से पूछताछ करना चाहता है, जिसने उसका भाषण देते हुए वीडियो बनाया था. पुलिस ने कहा कि उन लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, जिन्होंने पोस्टर छपवाने के लिए पैसे ट्रांसफर करने के लिए अपना बैंक खाता नंबर दिया था.