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दिल्ली में बाहर से आने वाले अधिकारियों के लिए क्वारंटाइन पॉलिसी में बदलाव - दिल्ली मुख्य सचिव

घरेलू यात्रा के जरिए दूसरे राज्यों से दिल्ली आने वाले अधिकारियों के लिए दिल्ली सरकार ने अपने क्वारंटाइन पॉलिसी में बदलाव किया है. आदेशानुसार कहा गया है कि दूसरे राज्यों से आने वाले इन अधिकारियों में अगर कोरोना का लक्षण नहीं हो, तो उन्हें 7 दिन के लिए होम-क्वारंटाइन नहीं रहना होगा.

delhi New quarantine policy
दिल्ली सरकार की क्वारंटाइन पॉलिसी

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Published : Jun 17, 2020, 12:10 PM IST

नई दिल्ली: कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच दिल्ली सरकार लगातार क्वारंटाइन पॉलिसी के बदलाव करती जा रही है. क्वारंटाइन रहने की बाध्यता को पहले 14 दिन से घटाकर सात दिन किया गया और अब कई मामलों में उसे भी खत्म किया जा रहा है. ताजा आदेश दूसरे राज्यों से आने वाले संवैधानिक या सरकारी अधिकारियों से जुड़ा है.

दिल्ली सरकार की क्वारंटाइन पॉलिसी



मुख्य सचिव का आदेश

घरेलू यातायात के जरिए दूसरे राज्यों से दिल्ली आने वाले संवैधानिक या सरकारी काम से जुड़े अधिकारियों और उनके स्टाफ मेम्बर्स को अब 7 दिन के लिए होम क्वारंटाइन नहीं रहना होगा. दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी की तरफ से दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव ने इसे लेकर आदेश जारी किया है.

क्वारंटाइन पॉलिसी में बदलाव



होम आइसोलेशन खत्म

इसमें कहा गया है कि दूसरे राज्यों से आने वाले इन अधिकारियों में अगर कोरोना का लक्षण नहीं हो, तो उन्हें 7 दिन के लिए होम-क्वारंटाइन नहीं रहना होगा. हालांकि उन्हें 14 दिनों तक अपने स्वास्थ्य को स्वयं मॉनिटर करने की सलाह दी गई है. इस दौरान अगर उनमें कोई लक्षण दिखता है, तो उन्हें इसकी सूचना डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर या नेशनल और स्टेट सेंटर को देनी होगी.


3 जून को आया था आदेश

आपको बता दें कि 3 जून को दिल्ली सरकार ने विमान, ट्रेन या बसों के जरिए दिल्ली आने वाले घरेलू यात्रियों को लेकर आदेश जारी किया था कि उन्हें 7 दिन के लिए होम-क्वारंटाइन रहना होगा. लेकिन अब इस आदेश से सरकारी या संवैधानिक अधिकारियों को बाहर कर दिया गया है.

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