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बस खरीद मामला: कैलाश गहलोत ने विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ कोर्ट में दर्ज कराया बयान - दिल्ली में बस खरीद मामला

दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत ने बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ दायर याचिका पर राऊज एवेन्यू कोर्ट में आज बयान दर्ज कराया. इस मामले पर अगली सुनवाई अब पांच अक्टूबर को की जाएगी.

कैलाश गहलोत
कैलाश गहलोत

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Published : Sep 30, 2021, 4:25 PM IST

नई दिल्ली: बसों की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ दायर याचिका पर आज दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन रविंद्र कुमार ने इस मामले पर अगली सुनवाई पांच अक्टूबर को करने का आदेश दिया.


बीते एक सितंबर को कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया था. सुनवाई के दौरान कैलाश गहलोत की ओर से वकील एके ठाकुर ने कहा था कि बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने अपने बयानों से याचिकाकर्ता कैलाश गहलोत की छवि को नुकसान पहुंचाया है. विजेंद्र गुप्ता ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए याचिकाकर्ता पर लिखित और मौखिक रूप से बेबुनियाद आरोप लगाए.

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याचिका में कहा गया है कि विजेंद्र गुप्ता ने कैलाश गहलोत के खिलाफ पिछले आठ मार्च से ही लगातार गैरजिम्मेदाराना और झूठे आरोप लगा रहे हैं. वे सही सोचने वाले लोगों की आंखों में याचिकाकर्ता की छवि को खराब करने की मकसद से ये झूठे आरोप लगा रहे हैं. याचिका में आरोप लगाया गया है कि विजेंद्र गुप्ता सोशल मीडिया के जरिए कैलाश गहलोत की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं.

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याचिका में कहा गया है कि कैलाश गहलोत और दिल्ली सरकार ने दिल्ली के लोगों को पर्याप्त बसें मुहैया कराने के लिए बसों की खरीद में पारदर्शिता बरती है. बता दें कि कैलाश गहलोत ने विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ आपराधिक मानहानि के अलावा दिल्ली हाई कोर्ट में दीवानी मानहानि का मुकदमा भी दायर किया है. हाई कोर्ट में गहलोत ने विजेंद्र गुप्ता से पांच करोड़ रुपये बतौर हर्जाने की मांग की है.

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