नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो में यात्री अब शराब की बोतल लेकर सफर कर सकेंगे. दिल्ली मेट्रो ने एक बयान जारी कर कहा है कि दिल्ली मेट्रो में प्रति यात्री दो बोतल शराब लेकर चलने की अनुमति दे दी गई है. हालांकि, बोतल सील होनी चाहिए. मेट्रो ने अपने बयान में यह भी कहा है कि सिर्फ सील बोतल लेकर चलने की अनुमति दी गई है. शराब पीकर गलत हरकत करने या मेट्रो में शराब पीने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह बयान जारी कर दिल्ली मेट्रो ने मेट्रो में शराब ले जाने पर लगाई गई अपनी पाबंदी वापस ले ली है.
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दिल्ली मेट्रो के कॉरपोरेट कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल डायरेक्टर अनुज दयाल ने बताया कि अभी तक दिल्ली मेट्रो की सिर्फ एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में शराब की बोतलें लेकर यात्रा करने की अनुमति थी. लेकिन अब मेट्रो की अन्य सभी लाइनों में भी शराब की बोतल लेकर यात्रा की जा सकेगी. प्रति यात्री दो बोतल शराब लेकर यात्रा की जा सकती है. अनुज दयाल ने बताया कि मेट्रो में शराब लेकर चलने पर प्रतिबंध के फैसले को लेकर सीआईएसफ अधिकारियों के साथ डीएमआरसी के अफसरों ने समीक्षा की थी, जिसके बाद यह फैसला लिया गया.
गौरतलब है कि इससे पहले एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर यात्री शराब लेकर यात्रा कर सकते थे. लेकिन अब सभी लाइनों पर इसकी अनुमति मिल जाने से शराब पीने वाले लोगों को सहूलियत मिली है. अब कोई भी व्यक्ति दिल्ली-एनसीआर में कहीं भी दो बोतल शराब लेकर मेट्रो से यात्रा कर सकेगा.
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