दिल्ली

delhi

ETV Bharat / state

Delhi Liquor Scam: आरोपी पी सरथ रेड्डी को मिली 14 दिनों की अंतरिम जमानत, जानें पूरा मामला - मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय

दिल्ली शराब घोटाला मामले के आरोपी और कारोबारी पी सरथ रेड्डी को दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को अपनी मृत दादी का अंतिम संस्कार करने के लिए 14 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी. कोर्ट ने उन्हें दो लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है.

Etv Bharat
Etv Bharat

By

Published : Jan 27, 2023, 8:24 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को कारोबारी पी सरथ रेड्डी को अपनी मृत दादी का अंतिम संस्कार करने के लिए 14 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी. रेड्डी को दिल्ली आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किया गया था. स्पेशल जज एमके नागपाल ने जमानत देते हुए कहा कि उसे इस कोर्ट में 2 लाख रुपये की राशि निजी मुचलके के तौर पर देना होगा. वह हैदराबाद शहर की सीमा से बाहर नहीं जाएगा, जब तक कि उसकी मृत दादी के अंतिम संस्कार के संबंध में इसकी आवश्यकता न हो और किसी भी परिस्थिति में वह देश नहीं छोड़ेगा.

कोर्ट ने कहा कि आवेदनकर्ता की दादी की मृत्यु 25 जनवरी 2023 को होने की जानकारी दी गई है, लेकिन यह कहा गया है कि उनका शव अभी भी मोर्चरी में रखा हुआ है और उन्हीं के द्वारा उनका अंतिम संस्कार किया जाना है. आवेदक चूंकि सबसे बड़ा पोता है, इसलिए उनके द्वारा ही चिता को मुखाग्नि दी जाएगी. कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में मृतक की अंतिम इच्छा को पूरा किया जाना चाहिए. इसलिए आवेदक की जमानत अंतिम संस्कार से 13 दिनों तक की मंजूर की जाती है.

इससे पहले, सरथ रेड्डी की नियमित जमानत पर बहस करते हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि 100 करोड़ रुपये की रिश्वत का आरोप निराधार और बिना किसी सबूत के बनाया गया है. रेड्डी को दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किया गया था. रेड्डी के वकील ने तर्क दिया कि 100 करोड़ रुपए के हेरफेर को लेकर कोई सबूत नहीं है. चार्जशीट दायर करने के बाद मामले की जांच कर रही सीबीआई ने 20-30 करोड़ रुपये की रिश्वत का आरोप लगाया है, लेकिन सीबीआई चार्जशीट में उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं है.

ये भी पढ़ेंः BBC Documentry Ruckus: DU में धारा 144 लागू; 25 स्टूडेंट्स हिरासत में, AU में काटी गई बिजली

ये है आरोपःरेड्डी हैदराबाद स्थित अरबिंदो फार्मा कंपनी के प्रमुख हैं और शराब के कारोबार में लगे हुए हैं. उनपर दिल्ली आबकारी नीति में अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए विभिन्न व्यापार मालिकों और नेताओं के साथ साजिश रचने और अवैध तरीके में लिप्त रहने का आरोप है. बता दें, ईडी के पहले आरोप पत्र में आरोपी समीर महेंद्रु का नाम था. वहीं, पूरक आरोप पत्र में पहले से ही गिरफ्तार विजय नायर, पी सरथ रेड्डी, अभिषेक बोईंपल्ली, विनय बाबू और अमित अरोड़ा को दोषी बनाया गया है. जबकि, सात अन्य कंपनियों को भी आरोपी के तौर पर नामित किया गया है.

ये भी पढ़ेंः Nasal Vaccine : दुनिया की पहली नेजल वैक्सीन के बारे में जानें सबकुछ

ABOUT THE AUTHOR

...view details