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दिल्ली के बकायेदार संपत्ति करदाताओं का 5 साल पुराना कर माफ, पढ़ें वन टाइम आम माफी योजना

दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (Delhi LG Vinay Kumar Saxena) ने एकबारगी संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि 2022-23 पेश की है. उन्होंने मंगलवार को इस योजना को पेश करते हुए कहा कि यह शहर के लाखों आवासीय और कॉमर्शियल संपत्ति मालिकों को बड़ी राहत देगी.

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दिल्ली के बकायेदार संपत्ति करदाताओं को बड़ी राहत

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Published : Oct 25, 2022, 8:57 PM IST

Updated : Oct 25, 2022, 9:25 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (Delhi LG Vinay Kumar Saxena) ने दिल्ली की जनता को दिवाली का तोहफा देते हुए मंगलवार को वन टाइम आम माफी योजना 2022-23 'समृद्धि’ (स्ट्रेंथनिंग एंड ऑगमेंटेशन ऑफ म्युनिसिपल रेवेन्यू फोर इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट इन दिल्ली) की घोषणा की. योजना का उद्देश्य हजारों लंबित अदालती मामलों का निपटारा करना है, जो 2004 से नागरिकों के साथ-साथ दिल्ली नगर निगम के लिए परेशानी का कारण साबित हो रहे हैं.

इस योजना के तहत संपत्ति मालिकों को राजस्व अर्जित करने में एक भागीदार के रूप में लाने का प्रयास है. जिससे दिल्ली नगर निगम को बेहतर बुनियादी ढांचे के निर्माण और जनता को कुशल नागरिक सेवा देने में सहायता मिलेगी.

समृद्धि योजना 2022-23 की मुख्य विशेषताएं

  • आम माफी योजना के तहत आवासीय संपत्तियों के लिए 'वन प्लस फाइव' और गैर-आवासीय संपत्तियों के लिए 'वन प्लस सिक्स' है. वन प्लस फाइव' योजना के अनुसार आवासीय संपत्तियों के करदाताओं को वर्तमान वर्ष और पिछले 5 वर्षों (यानी वित्त वर्ष 2022-23 + वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22) के संपत्ति कर की मूल राशि का भुगतान करना होगा. बकाया कर राशि पर 100% ब्याज और जुर्माने पर छूट दी जाएगी और 2017-18 से पहले की सभी बकाया देय राशि माफ़ होगी.
  • इसी तरह ‘वन प्लस सिक्स’ योजना के तहत गैर-आवासीय संपत्तियों के मालिकों को वर्तमान वर्ष और पिछले 6 वर्षों (यानी वित्तीय वर्ष 2022-23 + वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22) के संपत्ति कर की मूल राशि का भुगतान करना होगा, बकाया कर राशि पर 100% ब्याज और जुर्माने पर छूट दी जाएगी और वर्ष 2016-17 से पहले की सभी बकाया देय राशि माफ होगी.
  • इस योजना के अनुसार, यदि कोई करदाता पहले ही 2017-18 या 2016-17 के बाद से किसी भी वर्ष का बकाया कर राशि का भुगतान कर चुका है, लेकिन उसे निगम के कर रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया है, तो उन्हें भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, ताकि कर रिकॉर्ड को अपडेट किया जा सके. हालांकि, ऐसे मामले जहां मूलधन, ब्याज और जुर्माने का भुगतान, योजना शुरू होने से पहले ही कर दिया गया है, उसका पुनः निर्धारण नहीं होगा, ना ही दोबारा खोला जाएगा.
  • इस योजना में 2017-18 से आवासीय संपत्तियों और 2016-17 से गैर-आवासीय संपत्तियों के लिए आगे के वर्षों के लिए कर रिकॉर्ड अपडेट करने के साथ-साथ बकाया देय राशि के निपटान के लिए सुनहरा अवसर दिया जा रहा है. साथ ही योजना का लाभ केवल उन करदाताओं को मिलेगा, जो योजना के अनुसार अपने कर का भुगतान करते हैं. यदि कोई करदाता 31 मार्च 2023 तक अपने बकाया कर का निपटान करने में विफल रहता है, तो वह वर्ष 2004 या जो भी वर्ष लंबित है , ब्याज और जुर्माने के साथ सभी बकाया कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और इस योजना के अनुसार किसी भी छूट का हकदार नहीं होगा. ऐसे बकाएदारों के खिलाफ 01.04.2023 से देय कर का भुगतान करने के लिये आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
  • इस योजना में अस्वीकृत चेक (चेकों) के मामले भी शामिल होंगे, जिसमें बैंक खाते और संपत्ति को अटैच करने के साथ-साथ संबंधित नियमों और शर्तों के अधीन किसी भी न्यायालय (न्यायालयों) में मुकदमेबाजी के मामले शामिल हैं.
  • योजना का लाभ उठाने के लिए, करदाता को निर्धारित फॉर्म में ऑनलाइन आवेदन करना होगा और योजना के अनुसार देय राशि का भुगतान ऑनलाइन करना होगा.
  • योजना के तहत कर भुगतान की तिथि से एक वर्ष के भीतर, कर भुगतान की जांच होगी. जांच के दौरान, यदि यह पाया जाता है कि करदाता ने जानबूझकर तथ्यों को छुपाने या तथ्यों को गलत पेश कर ,संपत्ति कर की उचित राशि जमा नहीं की है, तो योजना के तहत दिए गए लाभ वापस ले लिए जाएँगे. हालाँकि इस संबंध में किसी भी विसंगति को आवेदन प्राप्त होने के एक वर्ष की अवधि के भीतर रखा जा सकता है और उसके बाद विभाग द्वारा इस संबंध में कोई दावा नहीं किया जाएगा और मामले को बंद माना जाएगा.

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उपराज्यपाल ने कहा कि समृद्धि 2022-23 दिल्ली नगर निगम द्वारा की गई एक जन हितैषी पहल है, जो अधिकृत और नियमित कॉलोनियों के निवासियों को एक बड़ी राहत देगी और संपत्ति मालिकों को लंबे समय से लंबित विवादों और संबंधित उत्पीड़न से छुटकारा पाने के लिए प्रोत्साहित करेगी.

उन्होंने कहा कि यह योजना सभी हितधारकों के लिए समृद्धि लाएगी. कर देनदारी में छूट का मतलब है करदाताओं के हाथ में अधिक पैसा, दिल्ली नगर निगम के लिए अधिक राजस्व होगा, जिससे यह दिल्ली के लोगों को बेहतर सेवा देने के लिए वांछित सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने में सक्षम बनाता है.

उन्होंने कहा कि यह आम माफी योजना कर आधार का विस्तार करेगी. साथ ही करदाताओं को अपनी बकाया राशि का उचित तरीके से निपटान करने में सक्षम बनाएगी. दिल्ली नगर निगम को लंबे समय से लंबित कर बकाया को लागू करने के संबंध में अधिक व्यावहारिक होकर एक उचित कर डेटा बेस बनाने में सक्षम बनाएगी.

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दिल्ली नगर निगम ने हाल ही में अनधिकृत कॉलोनियों, अनधिकृत नियमित कॉलोनियों, लाल डोरा, विस्तारित लाल डोरा, गांवों की विस्तारित आबादी और कश्मीरी प्रवासियों को आवंटित संपत्तियों के लिए कार्यालय आदेश 14 सितंबर 2022 के तहत आम माफी योजना 2022-23 शुरू की है. समृद्धि योजना का उद्देश्य कर आधार का विस्तार करना और दिल्ली के निवासियों को बेहतर नागरिक सुविधाएं देना है. उपराज्यपाल ने नागरिकों से आग्रह किया कि वे इस आम माफी योजना का लाभ उठाएं और समय पर अपना संपत्तिकर जमा कराएं व बकाया राशि का भुगतान करें.

Last Updated : Oct 25, 2022, 9:25 PM IST

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