नई दिल्लीः दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (Delhi Lieutenant Governor Vinay Kumar Saxena) नेगृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें सिफारिश की गई है कि 15 से 18 वर्ष की पत्नी के साथ गैर सहमति से यौन संबंध बनाना भारतीय दंड संहिता के तहत बलात्कार और दंडनीय माना जाए. गृह मंत्रालय के एक पत्र के जवाब में दिल्ली पुलिस और कानून विभाग से रायशुमारी के बाद उपराज्यपाल ने इस आशय का प्रस्ताव भेजा है.
उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने गृह मंत्रालय को आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 को खत्म करने की सिफारिश की है. अपवाद 2 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि 15 से 18 वर्ष के बीच की लड़की की शादी हो जाती है तो उसका पति उसके साथ गैर सहमति से यौन संबंध बना सकता है और आईपीसी के तहत उसे दंडित करने का प्रावधान नहीं है.
उन्होंने कहा कि यदि सिफारिश को लागू किया जाता है और आईपीसी में संशोधन किया जाता है तो 15 से 18 वर्ष के बीच की पत्नी के साथ गैर सहमति से यौन संबंध दुष्कर्म की श्रेणी में आएगा और आईपीसी के तहत दंडनीय होगा.