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Drug Free Delhi: दिल्ली को नशा मुक्त बनाने के एलजी ने अफसरों को दिए निर्देश - LG वीके सक्सेना

नेशनल नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन की स्टेट लेवल कमिटी की बैठक में दिल्ली के LG वीके सक्सेना ने अफसरों को ड्रग फ्री दिल्ली बनाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि स्कूलों, पब, होटल आदि में ई प्लेज अगेंस्ट ड्रग्स के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए.

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Published : Apr 27, 2023, 7:40 PM IST

नई दिल्ली: उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नशा तस्करी के मामले में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने पर जोर दिया है. उन्होंने विभिन्न जांच और सिविक एजेंसियों को निर्देश दिया है कि नशा तस्करी से जुड़े लोगों पर नजर रखें और इसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें. एलजी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिन भवनों से नशा तस्करी की जाती है उनको सील किया जाए और डिमोलिश किया जाए.

वहीं, उन्होंने यह भी कहा कि स्कूलों, पब, होटल आदि में ई प्लेज अगेंस्ट ड्रग्स के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए और इसे अनिवार्य बनाया जाए. LG गुरुवार को नेशनल नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन की स्टेट लेवल कमिटी की पांचवीं बैठक कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने दिल्ली को ड्रग फ्री बनाने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए. उन्होंने कहा कि नशा तस्करी समाज और युवाओं को कमजोर कर रहा है. इसलिए नशा तस्करों पर बिल्कुल नरमी बरतने की जरूरत नहीं है.

ड्रग फ्री दिल्ली तैयार करेंः एलजी ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिया कि सभी स्कूल कॉलेजों में ऐसी व्यवस्था की जाए कि एडमिशन के समय ही बच्चों को ड्रग फ्री दिल्ली के लिए तैयार किया जाए और उन्हें प्रशिक्षित किया जाए. साथ ही उन्होंने कहा कि डाक विभाग भी अपने स्टाफ को इस बात का प्रशिक्षण दे कि किसी भी पार्सल में ड्रग्स है या नहीं, वह इसकी पहचान कर सकें. उन्होंने कहा कि सभी विभागों के प्रयास से ही दिल्ली को ड्रग फ्री दिल्ली बनाया जा सकता है और इसके लिए पुलिस से लेकर सभी विभागों को पहल करनी होगी.

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रैन बसेरों पर रखें नजरः LG ने अधिकारियों से कहा कि रैन बसेरा में भी नशा तस्करी की बातें अक्सर सामने आती हैं. इसलिए पुलिस अधिकारियों को इन पर भी निगाह रखनी चाहिए. रैन बसेरों के स्टाफ को इस बात के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि वह नशा तस्करी करने वाले लोगों की आसानी से पहचान कर सकें. दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से कहा कि नशा तस्करी में लिप्त लोगों को कानून के तहत अधिकतम समय तक हिरासत में रखें.

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