नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली कड़कड़डूमा कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचल की कोर्ट में दिल्ली दंगा से जुड़े मामलों की सुनवाई चल रही है, जहां खजूरी खास पुलिस थाने के दिल्ली दंगे से जुड़े एक मामले के सभी छह आरोपियों राजेंद्र झा, तेजवीर, राजेश झा, गोविंद सिंह, पीताम्बर झा, देवेंद्र कुमार इन सभी आरोपियो पर कोर्ट ने कई धराओं के तहत सोमवार को आरोप निर्धारित कर केस चलाने की मंजूरी के आदेश दे दिया है.
इस मामले की प्रथम शिकायतकर्ता अलका गुप्ता हैं, जिनकी दुकान से 25 फरवरी 2020 को दंगाइयों की भीड़ ने तोड़फोड़ कर समान की लूट कर ली थी. इसकी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज की गई थी. पुलिस द्वारा जांच के बाद एफआईआर में सभी आरोपियों पर कई धराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था.
इस मामले के जांच अधिकारी के पास उसी इलाके की मिलती-जुलती अन्य कई शिकायत और भी थी, इसलिए उन सभी शिकायतों को एक साथ जोड़कर कार्यवाही कि गई. नई जोड़ी गई शिकायतों के पीड़ित में गुलजार, विकास शर्मा, इरशाद थे. इन सब की भी दुकानों से उसी समय तोड़फोड़ कर लूटपाट की गई थी, जिसमें सभी पीड़ितों का तीन से चार लाख रुपये का नुकसान हुआ था. बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि पुलिस द्वारा कोर्ट के समक्ष जो वीडियो साक्ष्य के रूप में दिखाया गया है, वो किसी अन्य स्थान का है. इसमें एक भी आरोपी हथियार के साथ या हमला करता हुआ नहीं दिख रहा है. साथ ही पीड़ितों ने आरोपियों के नाम तक शिकायत में नहीं दिए है और न ही आरोपियों की टीआईपी करवाई गई है. इसलिए सभी आरोपियों को आरोप मुक्त किया जाना चाहिए.