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पूरी दिल्ली रेड जोन में है, जानिए ऐसे में आप क्या कर सकते हैं या क्या नहीं - कोविड 19

राजधानी दिल्ली के सभी जिले को रेड जोन में आते हैं, इसलिए यहां पर लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा. आइए जानते हैं कि इस दौरान क्या जा सकता है और क्या नहीं.

What can people in the red zone do, what they cannot do during lockdown and covid 19
दिल्ली रेड जोन

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Published : May 3, 2020, 12:24 PM IST

नई दिल्लीःकोविड 19 संक्रमण को देखते हुए दिल्ली के सभी जिलों को रेड जोन घोषित किया गया है. ज्ञात रहे कि राजधानी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा था कि दिल्ली के सभी 11 जिलों में 10 से अधिक मामले हैं, इसलिए सभी जिलों को रेड जोन मे रखा गया है. साथ ही इन जिलों में लॉकडाउन के पालन को लेकर ज्यादा सख्ती भी बरती जाएगी.

ये हैं दिल्ली के सभी 11 जिले

नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट-दिल्ली, नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली, साउध-ईस्ट दिल्ली, साउथ-वेस्ट दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली और शाहदरा. इन सभी जिलों को भारत सरकार ने रेड जोन घोषित कर रखा है.

रेड जोन

रेड जोन में ये कर सकते हैं

  • ओपीडी और मेडिकल क्लीनिक खुले रहेंगे
  • चार पहिया वाहन में दो और दो पहिया में एक व्यक्ति को जाने की इजाजत
  • आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाइयां खुलेंगी
  • शहर में निर्माण कार्यों को इजाजत
  • आवश्यक वस्तुओं के लिए स्टैंड अलोन दुकानें और ई-कॉमर्स को ईजाजत
  • एक तिहाही कर्मचारियों के साथ निजी कार्यालय खुलेंगे
  • ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियों को अनुमति
  • वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी कार्यालय खुलेंगे
  • डाक, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आईटी सेवाओं को अनुमति
  • बैंक, एनबीएफसी, बीमा और पूंजी बाजार की गतिविधियां शुरू होंगी
  • सशर्त पान और शराब की दुकानें खोलने की अुनमति
  • कृषि, पशुपालन व वृक्षारोपण गितविधियों को इजाजत
  • 50 फीसदी सवारी के साथ बसें व एक यात्री के साथ टैक्सी चलाने की अनुमति
    रेड जोन गाइडलाइंस

ये काम नहीं कर सकते हैं

  • गैर जरूरी सामान की होम डिलीवरी
  • सैलून की दुकानें बंद रहेंगी
  • स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षिक और प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे
  • सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए लोगों की आवाजाही पर शाप 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सख्त प्रतिबंध
  • जिले के बाहर और जिले के अंदर चलने वाली बसों को अनुमति नहीं

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