नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट, निर्भया के दोषियों की जल्द फांसी की मांग को लेकर केंद्र सरकार की याचिका पर कल यानि 5 फरवरी को फैसला सुनाएगा. आज ही निर्भया के माता-पिता के वकील ने गुनाहगारों की जल्द फांसी की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में दायर अर्जी पर जल्द आदेश सुनाए जाने की मांग की थी.
उनकी मांग पर जस्टिस सुरेश कैत ने आश्वस्त किया था कि फैसला जल्द ही सुनाया जाएगा. केंद्र सरकार की अर्जी पर हाईकोर्ट ने शनिवार और रविवार को विशेष सुनवाई कर आदेश सुरक्षित रख लिया था.
'अलग-अलग फांसी दी जा सकती है'
केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि नियम के हिसाब से मौजूदा वक्त में निर्भया के हत्यारों को अलग-अलग फांसी दी जा सकती है. जैसे ही राष्ट्रपति दया याचिका खारिज करते हैं, फांसी हो सकती है. उन्होंने कहा था कि कानून और संविधान में सिर्फ दया याचिका खारिज होने के बाद मृत्यदंड देने के लिए 14 दिनों की समय सीमा है. इस अवधि में दोषी अपनी आखिरी इच्छा या कानूनी प्रक्रिया पूरी कर सकता है और जेल प्रशासन तैयारी.