नई दिल्ली: हाईकोर्ट आज अंतरिम जमानत पर रिहा हुए गंभीर अपराधों के आरोपी की ओर से आदेश का दुरुपयोग करने की शिकायत पर सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली के जेल प्रशासन से पूछा था कि क्या उनके पास अंतरिम जमानत पर रिहा हुए कैदियों को वापस जेल में रखने के लिए पर्याप्त आइसोलेशन वार्ड है? चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली स्पेशल बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी.
जमानती आरोपियों द्वारा कोर्ट के आदेश का दुरुपयोग करने का मामला, आज होगी सुनवाई
नई दिल्ली में गंभीर अपराधों के आरोपी कोर्ट के आदेश का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. जिस पर कोर्ट आज सुनवाई करेगा.
दरअसल, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि अंतरिम जमानत पर रिहा हुए गंभीर अपराधों के आरोपी हाईकोर्ट के आदेश का दुरुपयोग कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कैदी एक बार मानवीय आधार पर अंतरिम जमानत ले लेते हैं और उसके बाद हाईकोर्ट के आदेश की आड़ में अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग करते हैं.
मंडोली के दो जेलों में 248 आइसोलेशन वार्ड
पिछले 28 सितंबर को सुनवाई के दौरान अमित प्रसाद ने कोर्ट को बताया था कि मंडोली के दो जेलों में 248 आइसोलेशन वार्ड हैं, तब चीफ जस्टिस डीएन पटेल, जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की स्पेशल बेंच ने पूछा था कि आपके बाद 248 आइसोलेशन वार्ड हैं, तब हजारों कैदियों को वापस लाने पर उन्हें कैसे रखेंगे. कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि वो हलफनामा दाखिल कर ये बताएं कि जेलों में कितने कैदी कोरोना से संक्रमित हैं?
31 अक्टूबर तक बढ़ाई गई थी अंतरिम जमानत
कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि हलफनामे में ये भी बताएं कि अभी तक कितने कैदी अंतरिम जमानत पर रिहा हुए हैं और उनमें कितने कैदियों को अगले महीने सरेंडर करना है. कोर्ट ने जेल महानिदेशक को खुद पेश होने का निर्देश जारी किया था. बता दें कि हाईकोर्ट ने पिछले 24 अगस्त को अंतरिम जमानत पर रिहा हुए सभी कैदियों की जमानत 31 अक्टूबर तक बढ़ाने का आदेश दिया था.