नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट 30 जून को दक्षिणपंथी संगठन हिंदू सेना द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें बॉलीवुड फिल्म 'आदिपुरुष' के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी. 17 जून को दायर याचिका में हिंदू सेना की ओर से कहा गया था कि फिल्म में धार्मिक पात्रों और आंकड़ों को गलत तरीके से चित्रित किया गया है. याचिका पर विचार करते हुए कोर्ट ने इसे 30 जून को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है.
बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता द्वारा दायर रिट याचिका में प्रतिवादियों को हटाने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है. फीचर फिल्म से आपत्तिजनक दृश्य, उत्तरदाताओं को परमादेश के अलावा, सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए आदिपुरुष को प्रमाणित नहीं करने का निर्देश भी देने की मांग की गई है. जनहित याचिका में आगे आरोप लगाया गया है कि ओम राउत द्वारा निर्देशित फिल्म ने हिंदू समुदाय की भावनाओं को 'आहत' किया है क्योंकि इसमें धार्मिक पात्रों को गलत और अनुचित तरीके से चित्रित किया गया है. यह रामायण में महर्षि वाल्मीकि और संत तुलसीदास जैसे महान लेखकों द्वारा वर्णित हिंदू धार्मिक वर्णन के विपरीत है.
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उन्होंने चार अक्टूबर, 2022 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव को भी एक ज्ञापन दिया था. हालांकि, मंत्रालय जवाब देने में विफल रहा. विष्णु गुप्ता ने जनहित याचिका में तर्क दिया गया है कि चित्रण फिल्म में अभिनेता सैफ अली खान और भगवान हनुमान द्वारा निभाए गए रावण जैसे धार्मिक पात्रों के सभी पात्र भारतीय सभ्यता से पूरी तरह से अलग हैं.