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अशनीर ग्रोवर को दिल्ली हाईकोर्ट ने भेजा समन, अगले आदेश तक नहीं बेच पाएंगे शेयर

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतपे के को-फाउंडर रहे और सोनी के चर्चित टीवी शो शर्क टैंक के जज रहे अशनीर ग्रोवर को समन जारी किया है. एक अन्य को-फाउंडर भाविक कोलाडिया ने अशनीर को री-क्लेम करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

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Published : Jan 19, 2023, 5:06 PM IST

Updated : Jan 19, 2023, 6:07 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतपे के को-फाउंडर रहे और सोनी के चर्चित टीवी शो शर्क टैंक के जज रहे अशनीर ग्रोवर को समन जारी किया है. समन कंपनी के ही दूसरे को-फाउंडर भाविक कोलाडिया की ओर से दायर याचिका के मामले में जारी हुआ है. भाविक कोलाडिया अशनीर ग्रोवर को ट्रांसफर किए गए शेयर्स को री-क्लेम करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई करते हुए इस मामले में समन जारी किया है.

दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए अशनीर ग्रोवर को निर्देश दिया कि अगला आदेश आने तक वह 16,110 शेयरों को कोई थर्ड पार्टी अधिकार जारी नहीं कर सकते. इसके लिए ग्रोवर को हफ्तेभर के भीतर हलफनामा दायर करने को कहा गया है. वहीं, चार हफ्तों के भीतर उनसे इस मसले पर जवाब मांगा गया है. अदालत में भाविक कोलाडिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलीलें पेश की.

रोहतगी ने अदालत को बताया कि 3 दिसंबर 2018 को कोलडिया ने ग्रोवर से 88 लाख रुपये में अपने 1600 शेयर बेचने का सौदा किया था. पर उन्हें कोई भुगतान नहीं किया गया. अब इन शेयरों की संख्या 16000 के पार पहुंच चुकी है. कोलाडिया के अनुसार उसने ये शेयर ग्रोवर को वापस लौटाने के लिए दिए थे, ऐसे में इन शेयरों को ग्रोवर को सौंपे जाने की जरूरत नहीं है. वे इन शेयरों को वापस चाहते हैं, क्योंकि वह सौदा ट्रांजेक्शन विदाउट कंसिडरेशन था. रोहतगी के अनुसार कोलाडिया इन शेयरों को वापस पाने के हकदार हैं.

बता दें, ग्रोवर की भारतपे में करीब 8.5 फीसदी हिस्सेदारी थी. इसमें से 1.4 फीसदी हिस्सेदारी उन्हें कंपनी से बाहर निकलने के बाद छोड़नी पड़ी. वहीं कोलाडिया ने 3.09 फीसदी हिस्सेदारी पर दावा किया है और अगर दोनों दावे ग्रोवर के खिलाफ चले जाते हैं तो भारतपे में उनकी हिस्सेदारी घटकर आधी यानी करीब 4 फीसदी रह जाएगी.

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सूत्रों के मुताबिक कोलाडिया ने करीब 1611 शेयरों (1:10 स्प्लिट के बाद अब करीब 16100 शेयर) को बेचने के लिए कुछ साल पहले एक सौदा किया था. यह सौदा 5000 रुपये प्रति शेयर के भाव पर हुआ था. हालांकि कोलाडिया का दावा है कि ग्रोवर 88 लाख रुपये चुका नहीं पाया. इसके चलते कोलाडिया ने कोर्ट के जरिए अपने शेयर वापस मांगे हैं. वहीं एक और सूत्र के मुताबिक ग्रोवर की पत्नी ने कोलाडिया की पत्नी को 8 करोड़ रुपये दिए थे और ग्रोवर इसे लोन कहते हुए वापस मांग रहे हैं.

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Last Updated : Jan 19, 2023, 6:07 PM IST

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