नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतपे के को-फाउंडर रहे और सोनी के चर्चित टीवी शो शर्क टैंक के जज रहे अशनीर ग्रोवर को समन जारी किया है. समन कंपनी के ही दूसरे को-फाउंडर भाविक कोलाडिया की ओर से दायर याचिका के मामले में जारी हुआ है. भाविक कोलाडिया अशनीर ग्रोवर को ट्रांसफर किए गए शेयर्स को री-क्लेम करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई करते हुए इस मामले में समन जारी किया है.
दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए अशनीर ग्रोवर को निर्देश दिया कि अगला आदेश आने तक वह 16,110 शेयरों को कोई थर्ड पार्टी अधिकार जारी नहीं कर सकते. इसके लिए ग्रोवर को हफ्तेभर के भीतर हलफनामा दायर करने को कहा गया है. वहीं, चार हफ्तों के भीतर उनसे इस मसले पर जवाब मांगा गया है. अदालत में भाविक कोलाडिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलीलें पेश की.
रोहतगी ने अदालत को बताया कि 3 दिसंबर 2018 को कोलडिया ने ग्रोवर से 88 लाख रुपये में अपने 1600 शेयर बेचने का सौदा किया था. पर उन्हें कोई भुगतान नहीं किया गया. अब इन शेयरों की संख्या 16000 के पार पहुंच चुकी है. कोलाडिया के अनुसार उसने ये शेयर ग्रोवर को वापस लौटाने के लिए दिए थे, ऐसे में इन शेयरों को ग्रोवर को सौंपे जाने की जरूरत नहीं है. वे इन शेयरों को वापस चाहते हैं, क्योंकि वह सौदा ट्रांजेक्शन विदाउट कंसिडरेशन था. रोहतगी के अनुसार कोलाडिया इन शेयरों को वापस पाने के हकदार हैं.