नई दिल्ली:दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को विशेष सुनवाई करते हुए दिल्ली नगर निगम की मेयर शैली ओबरॉय द्वारा जारी किए गए नोटिस पर स्टे लगा दिया है. शैली ओबरॉय ने स्टैंडिंग कमेटी के छह सदस्यों के चुनाव के लिए दोबारा चुनाव के लिए नोटिस जारी किया था. इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के पार्षद शरद कपूर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस मामले में स्टे लगा दिया है. ऐसे में अब सोमवार को होने वाले स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव पर रोक लग गई है.
विशेष सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति गौरंग कंठ ने माना कि प्रथम दृष्टया यह मूल रूप से मौजूद नियमों का उल्लंघन है. न्यायमूर्ति कंठ ने अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया नोटिस संबंधित नियमों का उल्लंघन करता है. बीजेपी की तरफ से स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य के तौर पर नामित कमलजीत सहरावत की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी कोर्ट में पेश हुए. वहीं पार्षद शिखा राय की तरफ से जयंत मेहता कोर्ट में पेश हुए.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रिटर्निंग ऑफिसर या मेयर दोबारा चुनाव का आदेश देने का अधिकार क्षेत्र नहीं रखते हैं. दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को नोटिस जारी कर अपना अपना पक्ष दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने इसके लिए एलजी, मेयर और एमसीडी को दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है. इस दौरान कोर्ट ने दोबारा चुनाव के लिए जारी किए गए नोटिस पर स्टे भी जारी किया है. इसी के साथ ही हाईकोर्ट ने मतपत्र, सीसीटीवी फुटेज और अन्य दस्तावेजों को भी सुरक्षित रखने का आदेश दिया है