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दो पद्मश्री विजेता समेत तीन कलाकारों को आवंटित आवास खाली करने के आदेश पर रोक - कलाकार आवास आवंटन मुद्दा

दिल्ली हाईकोर्ट ने दो पद्मश्री विजेता समेत तीन कलाकारों को उनके लिए आवंटित आवास को खाली करने के केंद्र सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है. मामले पर अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी.

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दिल्ली हाईकोर्ट

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Published : Dec 24, 2020, 9:35 PM IST

नई दिल्लीः पद्मश्री विजेता समेत तीन कलाकारों को उनके लिए आवंटित आवास को खाली करने के केंद्र सरकार के आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दो रोक लगा दी है. जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने ये आदेश जारी किया. मामले पर अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी.

कौन-कौन हैं कलाकार

जिन कलाकारों ने याचिका दायर किया था, उनमें भारती शिवाजी, वी जयराम राव और बनारसी राव शामिल हैं. भारती शिवाजी को मोहिनीअट्टनम के लिए पद्मश्री, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड और साहित्य कला परिषद सम्मान मिल चुका है. वी जयराम राव को कुचीपुड़ी में अपने योगदान के लिए पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है. वी जयराम राव और बनारसी राव एक साथ रहते हैं. बनारसी राव की पत्नी भी डांसर है. बनारसी राव को कुचीपुड़ी में अपने योगदान के लिए संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिल चुका है.

31 दिसंबर तक आवास खाली करने का आदेश

तीनों कलाकार पिछले 33 सालों से एशियन गेम्स विलेज में आवंटित सरकारी आवास में रहते हैं. केंद्र सरकार ने अक्टूबर में तीनों कलाकारों को आदेश दिया कि वे 31 दिसंबर तक सरकारी आवास खाली करें.

आदेश में कहा गया है कि तीनों कलाकार 2014 से गैरकानूनी तरीके से सरकारी आवास में रह रहे हैं. याचिका में कहा गया है कि तीनों याचिकाकर्ताओं ने कला के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया. उन्होंने अलग-अलग कला के लिए असाधारण योगदान दिया है. आवास खाली करने का आदेश मिलना उनके लिए सदमे जैसा है.

'दूसरा आवास नहीं मिल सकता'

याचिका में कहा गया है कि आवास खाली करने का आदेश देने से पहले उनका पक्ष सुना तक नहीं गया. तीनों याचिकाकर्ता बुजुर्ग हैं और कोरोना के संकट के दौरान आवास खाली करने का आदेश देना गलत है. वे दूसरे प्रोफेशनल्स की तरह अच्छी कमाई नहीं कर सकते हैं. ऐसे में उन्हें दूसरा आवास नहीं मिल सकता है.

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