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अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करना संवैधानिक अधिकार, परिवार इस पर नहीं कर सकता आपत्ति : दिल्ली हाई कोर्ट - Justice Tushar Rao Gedela

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि नागरिकों की रक्षा करना सरकार का संवैधानिक दायित्व है. अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करना हर किसी संवैधानिक अधिकार है. परिवार के सदस्य ऐसे संबंधों पर आपत्ति नहीं कर सकते.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Oct 26, 2023, 10:44 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने माना है कि अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार संवैधानिक रूप से संरक्षित है और परिवार के सदस्य ऐसे वैवाहिक संबंधों पर आपत्ति नहीं कर सकते. शादी के बाद कथित तौर पर महिला के परिवार से धमकियों का सामना कर रहे एक जोड़े की याचिका पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला ने कहा कि अपने नागरिकों की रक्षा करना राज्य का एक संवैधानिक दायित्व है.

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उन्होंने यह भी कहा कि अदालत से याचिकाकर्ताओं के संवैधानिक अधिकारों को आगे बढ़ाने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता वयस्क थे और उन्हें पुलिस सुरक्षा दी गई थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनमें से किसी को, विशेष रूप से माता-पिता या परिवार के सदस्यों से कोई नुकसान न हो.

अदालत ने पुलिस को याचिकाकर्ताओं को स्थानीय पुलिस के संपर्क विवरण प्रदान करने का भी निर्देश दिया. निर्देश के अनुसार बीट अधिकारियों को अगले दो महीनों तक हर दिन उनसे संपर्क करना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा. जोड़े ने अदालत को बताया कि उन्होंने अपने माता-पिता की इच्छा के खिलाफ अप्रैल में शादी कर ली और साथ रह रहे हैं.

अगस्त में, एक समन्वय पीठ ने उस महिला द्वारा पुरुष के खिलाफ दायर की गई पहली सूचना रिपोर्ट को रद्द कर दिया था, जिसमें उसने कहा था कि उसे उसके परिवार द्वारा झूठा मामला दर्ज करने के लिए मजबूर किया गया था.

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