नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने बुधवार को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के आगामी चुनावों पर रोक लगाने से इनकार (Delhi High Court says cant stay elections) कर दिया. मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) द्वारा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है, इसलिए न्यायालय उस पर रोक नहीं लगाएगा. इससे पहले राज्य चुनाव आयुक्त ने शुक्रवार को एमसीडी के चुनाव (MCD Electio 2022) कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कहा था कि शहर के 250 नगरपालिका वार्डों के लिए मतदान 4 दिसंबर को होगा और 7 दिसंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे.
उच्च न्यायालय के समक्ष बुधवार को वार्डों के परिसीमन और उनके आरक्षण को चुनौती देने वाली तीन याचिकाएं सूचीबद्ध की गईं. इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत से याचिका पर सुनवाई होने तक चुनाव पर रोक लगाने का अनुरोध किया. इसपर हाई कोर्ट ने कहा कि वह ऐसा कोई आदेश पारित नहीं करेगा. पीठ ने कहा कि, 'एक बार चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद, हम इस पर रोक नहीं लगा सकते.' अदालत ने मामलों पर राज्य चुनाव आयोग, केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया और उन्हें 15 दिसंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया. परिसीमन को चुनौती देने वाली एक कांग्रेस नेता की एक अन्य याचिका भी सूचीबद्ध है.