नई दिल्ली: सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने नगर निगम के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वेतन का भुगतान नहीं करने पर गंभीर चिंता जाहिर की है. अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए दिल्ली सरकार और नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों को कोर्ट के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है. मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने 2 फरवरी को एमसीडी के आयुक्त और दिल्ली सरकार के वित्त और शहरी विकास विभागों के सचिवों की व्यक्तिगत उपस्थिति की मांग की है.
अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एमसीडी के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को अधिकारियों द्वारा इस अदालत को दिए गए आश्वासन के बावजूद वेतन का भुगतान नहीं किया गया है. कोर्ट ने पेंशनभोगियों का जिक्र करते हुए कहा कि यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब तक पेंशनरों को भी उनकी पेंशन नहीं दी गई है. पीठ ने कहा, इस अदालत के पास एमसीडी के आयुक्त और दिल्ली सरकार के वित्त सचिव और शहरी विकास सचिव की व्यक्तिगत उपस्थिति के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है.
बता दें, याचिकाकर्ता शिक्षकों का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता अशोक अग्रवाल और उत्कर्ष कुमार ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उन्हें दो से तीन महीने से वेतन भुगतान नहीं किया गया है.