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किसान आंदोलन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से HC ने किया इनकार - किसान आंदोलन पर दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के विरोध-प्रदर्शन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि हम केंद्र सरकार नहीं हैं.

Delhi High Court refuses to hear plea filed against farmers' agitation
दिल्ली हाईकोर्ट

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Published : Dec 17, 2020, 12:48 PM IST

Updated : Dec 17, 2020, 1:27 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के सीमाओं पर किसानों के विरोध-प्रदर्शन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि हम केंद्र सरकार नहीं हैं, और किसानों का प्रदर्शन दिल्ली की सीमा के बाहर है.

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सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि यह पब्लिक इंटरेस्ट है या पब्लिसिटी इंटरेस्ट. ऐसे ही याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट या पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में भी लगाई जा सकती है. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई कर रहा है.


सुप्रीम कोर्ट कर रहा है सुनवाई


बता दें कि पिछले 16 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन की वजह से बंद दिल्ली सीमा खोलने के मामले पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों को पक्षकार बनाने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर आज भी सुनवाई होनी है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट कहा था कि ऐसा लग रहा है कि सरकार और किसानों के बीच बातचीत से हल नहीं निकल रहा है. कोर्ट ने कहा था कि मामले में एक विशेषज्ञ कमेटी बनानी पड़ेगी. किसान संगठन और सरकार आपस में तय करें कि कमेटी में कौन-कौन लोग शामिल होंगे.

Last Updated : Dec 17, 2020, 1:27 PM IST

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