नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने फर्जीवाड़े के एक आरोपी की सेशंस कोर्ट की ओर से अंतरिम जमानत निरस्त होने के बाद जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया है. जस्टिस बृजेश सेठी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई सुनवाई के बाद कहा कि आरोपी कोरोना संकट की वजह से लखनऊ में है, तो वो लखनऊ की जेल में ही सरेंडर कर दें.
रेलवे को टिकट देने का निर्देश
कोर्ट ने कहा कि अगर वह तिहाड़ जेल में सरेंडर करना चाहता है, तो वो रेल या सड़क मार्ग से आए. कोर्ट ने रेल प्रशासन को निर्देश दिया कि वो आरोपी के लिए टिकट प्राथमिकता के आधार पर दें. अगर आरोपी रेलवे का टिकट खरीदने में असमर्थ है तो जांच अधिकारी आरोपी को लखनऊ से दिल्ली लाने के लिए टिकट का इंतजाम करेगा.