नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में कोयला खनन घोटाले से जुड़े एक मामले में आरोपी गुरुपद माजी की स्वास्थ्य जांच के लिए मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश (Constitute of medical board for health checkup of Gurupad Maji) दिया. कोर्ट माजी के अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था. न्यायमूर्ति अमित शर्मा ने चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत मांगने की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए.
न्यायमूर्ति अमित शर्मा ने सफदरजंग अस्पताल को तिहाड़ जेल अधिकारियों द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट की जांच के बाद एक सप्ताह के भीतर बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया है. माजी के वकील ने कहा कि वह मधुमेह और मलाशय से रक्तस्राव से पीड़ित थे. अदालत ने कहा, “पक्षों की सहमति से, यह निर्देश दिया जाता है कि उचित बीमारी और आवश्यक इलाज के लिए याचिकाकर्ता की चिकित्सा स्थिति की जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाए. सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को चिकित्सा रिपोर्ट (तिहाड़ जेल अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई) को देखने के बाद एक उपयुक्त मेडिकल बोर्ड का गठन करने का निर्देश दिया गया है, जबकि मामले में आरोपी की जमानत अर्जी पहले ही विचार के लिए सूचीबद्ध की जा चुकी है. अदालत ने मामले को 13 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया.