नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली में कार्यरत विभिन्न बार संघों को राष्ट्रीय राजधानी में अदालत परिसरों में सुरक्षा कड़ी करने के मुद्दे पर दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करने को कहा है. मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद की खंडपीठ ने सितंबर 2021 में रोहिणी अदालत परिसर में गोलीबारी के बाद शुरू की गई जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया. कुछ दिन पहले ही साकेत कोर्ट में सस्पेंडेड वकील ने महिला को गोली मार दी थी.
अदालत ने बुधवार को साकेत अदालत में हुई घटना का संज्ञान लिया और अधिकारियों से कहा कि वे पुलिस के साथ परामर्श करें और दो सप्ताह के भीतर सुरक्षा कड़ी करने के सुझावों पर चर्चा करें. साकेत कोर्ट बार एसोसिएशन के लिए अधिवक्ता केसी मित्तल पेश हुए और कहा कि उन्होंने स्वत: संज्ञान याचिकाओं में सुझाव दिए थे. हालांकि, कुछ सुझावों को लागू किया गया है. फिर भी ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है.
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