नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को आज शाम तक ओपन बुक एग्जामिनेशन को लेकर मिली शिकायतों को शिकायत निवारण कमेटी को देने का निर्देश दिया है. आज सुनवाई के दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बताया कि वो सितंबर के अंत तक परीक्षा का रिजल्ट घोषित करेगा. जस्टिस हीमा कोहली की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया कि वो 14 सितंबर से ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करें.
सुनवाई के दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा कि वो 20 सितंबर से ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करना चाहती है. तब हाईकोर्ट ने कहा कि जब ओपन बुक एग्जामिनेशन अगस्त में खत्म हो जाएगा तो सितंबर के अंत तक ऑफलाइन परीक्षा क्यों ले रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि ओपन बुक एग्जामिनेशन का डाटा बताता है कि आधे से भी कम छात्रों ने परीक्षा में हिस्सा लिया है. इसलिए ऑफलाइन परीक्षा 8 सितंबर से आयोजित करें. लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी इस पर तैयार नहीं हुआ. तब कोर्ट ने 14 सितंबर से ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया.
शिकायत निवारण कमेटी को लेकर लगाई फटकार
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूछा कि शिकायत निवारण कमेटी ने काम करना शुरू किया कि नहीं. तब शिकायत निवारण कमेटी के एक सदस्य बीबी गुप्ता ने कहा कि उन्हें आज ही ई-मेल का पासवर्ड मिला है. इस पर कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को फटकार लगाते हुए कहा कि जब कमेटी पर कोई रोक नहीं थी, तो आपने कमेटी का काम रोकने की कोशिश की और जब हमने आदेश पारित कर दिया तब भी आप वही कर रहे हैं.
दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा कि कमेटी ने काम करना शुरू कर दिया है. तब कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है. आपने पासवर्ड नहीं दिया जिसकी वजह से कमेटी की बैठक नहीं हो सकी. आपने अपनी छवि ऐसी बनाई है कि आप कमेटी को काम नहीं करने दे रहे हैं.
'प्रश्नपत्र गलत पूछे गए'
दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा कि 358 रजिस्टर्ड दिव्यांग छात्रों में से 308 ने परीक्षा देने की कोशिश की और 258 ने आंसर शीट को अपलोड करने के लिए पोर्टल का इस्तेमाल किया. दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा कि कुछ छात्रों ने अपनी शिकायतें भेजी हैं, जिसका हमने जवाब भेजा है. तब कोर्ट ने अखबारों की खबरों को उद्धृत करते हुए कहा कि प्रश्नपत्र ही गलत थे. तब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पूछा कि कोर्ट के समक्ष क्या कोई वास्तविक परीक्षार्थी है. तब कोर्ट ने कहा कि हम छात्रों को कोर्ट के समक्ष नहीं लाना चाहते हैं. इस केस में जो याचिकाकर्ता है वो भी आज परीक्षा दे रहे हैं.