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नवरीत सिंह मौत मामला: HC ने दिल्ली सरकार को मेडिकल बोर्ड का गठन करने का आदेश दिया - दिल्ली हाईकोर्ट किसान आंदोलन

दिल्ली में 26 जनवरी को हुई किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान आईटीओ के पास एक ट्रैक्टर पलटने से किसान नवरीत सिंह की की मौत मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को मेडिकल बोर्ड का गठन करने का आदेश जारी किया है.

Delhi high court
मेडिकल बोर्ड का गठन करने का आदेश दिया

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Published : Mar 18, 2021, 2:25 AM IST

नई दिल्ली :बीते 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान मृत किसान नवरीत सिंह की एक्स-रे रिपोर्ट की जांच के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को मेडिकल बोर्ड का गठन करने का आदेश जारी किया है. जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच ने यह आदेश जारी किया.

मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज तैयार करेगा रिपोर्ट

कोर्ट ने यूपी पुलिस को निर्देश दिया कि वह नवनीत सिंह का एक्स-रे जांच रिपोर्ट दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से जांच करवाने के लिए उन्हें सौंपें. इस मेडिकल बोर्ड में एक रेडियोलॉजिस्ट और एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ शामिल होगा.

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यूपी पुलिस पर रिपोर्ट नहीं देने का आरोप

पिछले 4 मार्च को कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया था कि वो नवरीत सिंह के शव का पोस्टमार्टम और जांच रिपोर्ट जांच अधिकारी को सौंपे. सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से वकील राहुल मेहरा ने कहा था कि दिल्ली पुलिस ने यूपी पुलिस से जांच रिपोर्ट के कुछ तथ्यों को उपलब्ध कराने के लिए कई बार आग्रह किया है.

इस पर यूपी पुलिस की ओर से वकील गरिमा प्रसाद ने कहा था कि हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा था कि यूपी सरकार ने केवल एक्स-रे प्लेट उपलब्ध नहीं करवाई है जो कि एक्स-रे रिपोर्ट नहीं है. प्रसाद ने कहा था कि यूपी पुलिस ने दिल्ली पुलिस और याचिकाकर्ता को हरसंभव सहयोग किया है.

नवरीत सिंह की हत्या गोली लगने से नहीं हुई !

गौरतलब है कि पिछले 26 फरवरी को सुनवाई के दौरान दिल्ली और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट में बताया था कि नवरीत सिंह की मौत गोली लगने से नहीं हुई थी. दिल्ली और यूपी सरकारों की पुलिस ने यह दावा नवरीत सिंह के शव का पोस्टमार्टम और एक्स-रे रिपोर्ट के आधार पर किया. मालूम हो कि नवरीत सिंह का पोस्टमार्टम यूपी के रामपुर के जिला अस्पताल में कराया गया था. दिल्ली पुलिस ने कहा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक नवरीत सिंह की मौत सिर में चोट लगने से हुई थी. रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी चोट सड़क हादसे के दौरान ही संभव है.

सीसीटीवी फुटेज को बनाया आधार

दिल्ली पुलिस ने घटना के दिन दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के सीसीटीवी फुटेज को आधार बनाते हुए कहा था कि सीसीटीवी फुटेज में पुलिसकर्मी तेज ट्रैक्टर से अपनी जान बचाने को भागते हुए दिख रहे हैं. वहीं प्रदर्शनकारी नवनीत सिंह के घायल होने पर किसी नजदीकी अस्पताल में ले जाने की बजाय मौके पर पहुंची एंबुलेंस पर भी हमला किया गया.

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नवरीत सिंह के दादा ने दायर की है याचिका

नवरीत की मौत के बाद उसकी जांच पर याचिका उसके दादा हरदीप सिंह ने दायर की है. याचिका में कहा गया है कि नवरीत सिंह के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में मीडिया में जो खबरें आई उसके मुताबिक नवरीत सिंह की मौत गोली लगने से हुई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक नवरीत सिंह को जो जख्म लगे हैं वे ट्रैक्टर के उलटने से नहीं हुए हैं जैसा कि पुलिस अधिकारियों की ओर से कहा जा रहा है.

ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई थी मौत

आपको बता दें कि 26 जनवरी को किसानो की ट्रैक्टर रैली के दौरान आईटीओ के पास एक ट्रैक्टर बैरिकेड को तोड़ते हुए आगे बढ़ गया जिसके बाद ट्रैक्टर चालक समेत उलट गया. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एक सीसीटीवी फुटेज जारी किया था. 26 जनवरी को दिल्ली के कुछ स्थानों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस में हिंसक झड़पें हुई थी. इस दौरान लालकिले में भी कुछ लोग घुस गए थे.

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