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कोरोना संक्रमितों के घर पर पोस्टर ना लगाने की मांग, HC ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब - मरीजों के घर के बाहर पोस्टर

कोरोना संक्रमितों के घर पर पोस्टर लगाने से रोकने की मांग करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई की. कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिका कुश कालरा ने दायर की है.

Delhi High Court
दिल्ली हाईकोर्ट

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Published : Sep 30, 2020, 9:06 PM IST

नई दिल्ली:दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमित मरीजों के घरों के बाहर पोस्टर लगाने से रोकने की मांग करने पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है. जस्टिस हीमा कोहली की अध्यक्षता वाली बेंच ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई के बाद दिल्ली सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्दश दिया.

याचिका कुश कालरा ने दायर की है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील कुश शर्मा ने दिल्ली सरकार को अपने अधिकारियों को ऐसे लोगों के घरों के बाहर पोस्टर आदि लगाने से रोके जाने की मांग की, जो कोरोना पॉजिटिव हैं या होम आइसोलेशन में हैं.

याचिका में मांग की गई है कि ऐसे लोगों के घर के बाहर लगे नोटिसों को रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के वॉट्स ऐप ग्रुप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करने से सरकारी अधिकारियों को रोका जाना चाहिए.

मरीज की निजता के अधिकार का हनन

याचिका में कहा गया है कि होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों के घर के बाहर पोस्टर लगाना मरीज की निजता के अधिकार का हनन है. कोरोना संक्रमित मरीजों को इतनी निजता देनी चाहिए कि वो इस बीमारी से शांतिपूर्वक उबर सकें और लोगों की चर्चा का केंद्र बनने से बच सकें. इसके अलावा लोग खुलेआम अपना टेस्ट कराने से बच रहे हैं क्योंकि उन्हें भी अपने सामाजिक बहिष्कार का डर सता रहा है.

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