नई दिल्ली: पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के पूर्व प्रमुख अबू बक्र की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी ( एनआईए) को नोटिस जारी करते हुए अबू बक्र की मेडिकल रिपोर्ट मांगी. कोर्ट ने कहा कि एम्स हॉस्पिटल से मेडिकल कराकर रिपोर्ट सबमिट की जाए ताकि कोर्ट यह निर्णय ले सके कि उन्हें हॉस्पिटलाइज करके इलाज कराना है या फिर जेल में ही इलाज उपलब्ध कराया जाएगा. कोर्ट ने मामले को 14 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध किया है. एनआईए को निर्देशित किया है कि वह 14 दिसंबर से पहले ही मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करें.
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि स्थिति रिपोर्ट में अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान (एम्स) अस्पताल द्वारा अभियुक्तों को दी जाने वाली बीमारियों और उपचार के बारे में चिकित्सा अधिकारी की राय को शामिल किया जाएगा. पीठ पीएफआई के पूर्व अध्यक्ष ई. अबू बक्र द्वारा दायर अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी. सुनवाई के दौरान, अबू बक्र के वकील ने तर्क दिया कि वह लगभग 70 वर्ष का है और कई गंभीर और दुर्लभ चिकित्सा स्थितियों से पीड़ित है, जिसमें "गैस्ट्रोओसोफेगल जंक्शन एडेनोकार्सिनोमा" (सीए जीई जंक्शन) के रूप में जाना जाने वाला कैंसर भी शामिल है. उच्च रक्तचाप, मधुमेह, दृष्टि की हानि और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम शामिल है.