नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने निजी डिटेक्टिव्स के काम को रेगुलेट करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने ये नोटिस जारी किया है.
यह याचिका एक महिला ने दायर की है. महिला के वकील राजेश कुमार ने कहा कि निजी डिटेक्टिव्स के कामों को रेगुलेट करने के लिए कानून नहीं होने की वजह से कुछ लोग दूसरों के निजी मामले में ताकझांक करते हैं या ऐसा करने के लिए निजी डिटेक्टिव्स को हायर करते हैं. 2007 में निजी डिटेक्टिव एजेंसीज रेगुलेशन बिल लाया गया, लेकिन वो 13 साल के बाद भी कानून नहीं बन पाया.
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