नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने कोरोना के दौरान छात्रों से वार्षिक और विकास शुल्क नहीं लेने के दिल्ली सरकार के आदेश को निरस्त करने वाली सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर अगली सुनवाई 14 जुलाई को करने का आदेश दिया.
बता दें कि बीते 7 जून को डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने निजी स्कूलों के संगठन एक्शन कमेटी अनऐडेड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट को नोटिस जारी किया था. पिछले 31 मई को हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने दिल्ली सरकार के उन दो आदेशों को निरस्त कर दिया था, जिसमें निजी स्कूलों को कोरोना के दौरान छात्रों से वार्षिक और विकास शुल्क नहीं लेने का आदेश दिया गया था. जस्टिस जयंत नाथ ने कहा था कि इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वार्षिक और विकास शुल्क से स्कूल लाभ कमा रहे थे.
सिंगल बेंच के समक्ष दिल्ली के गैर सहायता प्राप्त 450 निजी स्कूलों के संगठन एक्शन कमेटी अनऐडेड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल ने याचिका दायर की थी. जिसमें कहा गया था कि दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने 18 अप्रैल 2020 और 28 अगस्त 2020 को आदेश जारी कर स्कूलों को वार्षिक शुल्क और विकास शुल्क वसूलने से मना कर दिया था. इन आदेशों को स्कूलों के फिजिकल खुलने तक लागू किया गया था. इसकी वजह से स्कूल छात्रों से पूरी फीस नहीं वसूल पा रहे हैं.
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