नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट न्यूजक्लिक वेबसाईट के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ की विदेशों से मिले धन के मामले में दायर अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई करेगा. जस्टिस मुक्ता गुप्ता की बेंच सुनवाई करेगी.
पिछली 29 जुलाई को कोर्ट ने प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी पर आज तक रोक लगाते हुए दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को ECIR की प्रति पुरकायस्थ को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था.
पुरकायस्थ पर आरोप है कि उनकी कंपनी PPK News Click स्टूडियो प्राईवेट लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में अमेरिका की कंपनी वर्ल्ड वाईड मीडिया होल्डिंग्स कंपनी से 9 करोड़ 59 लाख रुपये की FDI हासिल की है. EOW में दर्ज FIR में कहा गया है कि ये FDI कानून का उल्लंघन कर हासिल की गई. सुनवाई के दौरान प्रबीर पुरकायस्थ की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि कंपनी ने जब FDI हासिल की थी उस समय FDI पर कोई सीमा नहीं लगाई गई थी.
सिब्बल ने कहा कि प्रबीर पुरकायस्थ एक महशूर पत्रकार हैं और डिजिटल मीडिया प्लेटफार्म चलाते हैं. डिजिटल मीडिया को देश के बाहर से पैसा लाने की अनुमति थी. उसके बाद के साल में डिजिटल मीडिया के लिए FDI में सीमा तय कर दी गई. आरोपी ने धन की कोई हेराफेरी नहीं की है. FDI से मिले धन का इस्तेमाल कर्मचारियों को सैलरी देने में किया गया और ये कोई कानून का उल्लंघन नहीं है.
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सुनवाई के दौरान EOW की ओर से पेश वकील मनजीत एस ओबेरॉय ने अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी सीधे हाईकोर्ट आ गए हैं. FIR में कहा गया है कि FDI, कंपनी के शेयरों का ज्यादा मूल्यांकन कर हासिल किया गया है ताकि 26 फीसदी FDI के कानून से बचा जा सके. FDI से मिली रकम का 45 फीसदी हिस्सा सैलरी देने, किराया और दूसरे खर्चों में दिखाया गया है. बता दें कि पिछले 21 जून को हाईकोर्ट ईडी की ओर से दर्ज मनी लाउंड्रिंग के मामले में पुरकायस्थ को पहले ही गिरफ्तारी पर रोक लगा चुकी है.