नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने टूलकिट मामले में गिरफ्तार दिशा रवि की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने कल यानी 19 फरवरी को सुनवाई करने का आदेश दिया.
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'दिल्ली पुलिस ने मीडिया को कुछ शेयर नहीं किया'
सुनवाई के दौरान दिशा रवि की ओर से वकील अखिल सिब्बल ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ टीआरपी के लिए मीडिया नागरिकों के अधिकारों का हनन कर रही है. इस पर दिल्ली पुलिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने मीडिया को कुछ भी लीक नहीं किया है. तब कोर्ट ने कहा कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं.
तब मेहता ने कहा कि हमारी तरफ से कोई सामग्री लीक नहीं हुई है. हम इस पर हलफनामा दायर कर सकते हैं. तब अखिल सिब्बल ने कहा कि वे चाहें तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन तथ्य कुछ और कह रहे हैं. दिशा रवि 13 को गिरफ्तार हुई और पुलिस ने सामग्री जब्त की. सिब्बल ने कहा कि मीडिया खुद कह रही है कि उसे पुलिस से रिकॉर्ड मिले हैं. आखिर उन्हें ये दस्तावेज कैसे मिल सकते हैं.
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तब मेहता ने कहा कि मीडिया को कुछ भी शेयर नहीं किया गया है. यह याचिका मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए दायर की गई है. तब सिब्बल ने कहा कि 22 साल की युवती गिरफ्तार की गई है. वह मीडिया को क्यों आकर्षित करना चाहेगी. तब कोर्ट ने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे. उसके बाद हाईकोर्ट ने मेहता का बयान रिकॉर्ड करते हुए उन्हें हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया.
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कुछ न्यूज चैनलों पर कार्रवाई की मांग
दिशा रवि ने याचिका में मांग की है कि हाईकोर्ट पुलिस को निर्देश दे कि वह जांच से जुड़े तथ्य मीडिया को लीक न करें. दिशा रवि ने याचिका में मीडिया संस्थानों पर वाट्सऐप चैट के हिस्सों को प्रकाशित करने पर रोक लगाने की मांग की है. याचिका में कुछ न्यूज चैनलों पर इस केस से संबंधित रिपोर्ट दिखाते समय उसकी निजता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है.