नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे राघव मगुंटा को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दे दी. राहत देते हुए न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि मगुंटा को जब भी ईडी के चेन्नई और दिल्ली स्थित कार्यालय बुलाया जाएगा तो उन्हें उपस्थित होना पड़ेगा.
हाईकोर्ट ने कहा कि वह खुद को चेन्नई तक ही सीमित रखेंगे और हर मंगलवार और शुक्रवार को शाम 4 बजे ईडी अधिकारियों को रिपोर्ट करेंगे. वह ट्रायल कोर्ट की अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे. उच्च न्यायालय ने कहा कि उन्हें निचली अदालत के समक्ष अपना पासपोर्ट जमा करना होगा. उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि चिकित्सा आधार पर मगुंटा की जमानत को अन्य मामलों के लिए मिसाल नहीं माना जाएगा.