नई दिल्ली:दिल्ली हाईकोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम के तहत एक मामले में 20 वर्षीय युवक को जमानत दे दी है. कोर्ट ने मामले में पीड़िता और वर्तमान में युवक की पत्नी के द्वारा गारंटी भरे जाने पर जमानत दी. न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने कहा कि, 'प्रथम दृष्टया, आरोपी और पीड़िता के बीच संबंध आपसी सहमति से थे. 'एक्स' स्वीकार करती है कि उसे जमानत याचिकाकर्ता के साथ एक बच्चा हुआ है और उसने उस गर्भावस्था को समाप्त कर दिया और उस बच्चे को जन्म दिया, जो स्वेच्छा से किया गया प्रतीत होता है. कम से कम प्रथम दृष्टया, पूर्वगामी तथ्यात्मक परिदृश्य इस बात को स्वीकार करता है.' कोर्ट ने आगे कहा, 'यानी कि दोनों के बीच सहमति से शारीरिक संबंध बनाए गए थे.'
इससे पहले याचिकाकर्ता द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376 और POCSO अधिनियम की धारा 6 के तहत दर्ज मामले में नियमित जमानत के लिए आवेदन दायर किया गया था. दरअसल 2020 में 'लापता' होने के बाद पीड़िता की मां ने मामला दर्ज कराया था. दलील में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि याचिकाकर्ता और पीड़िता एक-दूसरे को तब से जानते थे, जब वे एक साथ स्कूल में थे और उनका एक बच्चा भी था. इतना ही नहीं, वे याचिकाकर्ता के माता-पिता के साथ रह रहे थे. याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि मामला एक 'किशोर रोमांस' का था, जहां दोनों पक्ष बिना किसी धोखे, जबरदस्ती या दबाव के पूरी तरह से सहमति से शारीरिक संबंध बनाते हैं.
उन्होंने कहा कि उत्तरजीवी, जो अब बालिग है, याचिकाकर्ता को अपने पति के रूप में मानती है और उसके साथ रहने की इच्छा रखती है, जैसा कि याचिकाकर्ता के माता-पिता के साथ रहने से उसके द्वारा प्रदर्शित किया गया है. वकील ने यह तर्क दिया कि याचिकाकर्ता बीस महीने से हिरासत में था और जमानत पर रिहा होने का हकदार था. वहीं दूसरी ओर, सहायक लोक अभियोजक शोएब हैदर ने इस आधार पर जमानत देने का विरोध किया था कि आईपीसी की धारा 376 (2) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत गंभीर अपराध किए गए थे. राज्य के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने से अभियोजन पक्ष प्रभावित होगा.