नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की अपील पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को जवाब देने के लिए और समय दे दिया है. जस्टिस विभू बाखरु की बेंच ने सीबीआई को 12 जनवरी तक जवाब देने का निर्देश दिया. दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को दस साल की कैद की सजा सुनाई थी.
जवाब देने के लिए समय मांगा
सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश वकील ने कहा कि इस मामले के जांच अधिकारी हाथरस मामले की जांच में व्यस्त हैं, इसलिए वे जवाब दाखिल नहीं कर पाए हैं. उन्होंने याचिका का जवाब देने के लिए और समय देने की मांग की. तब कोर्ट ने 12 जनवरी तक जवाब दाखिल करने का समय दिया. सुनवाई के दौरान कुलदीप सेंगर की ओर से वकील कन्हैया सिंघल ने कहा कि सजा को निलंबित करने का पर्याप्त आधार है.
सेंगर को दस साल की कैद और दस लाख का जुर्माना लगाय था
पिछले 6 नवंबर को हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया था. पिछले 13 मार्च को तीस हजारी कोर्ट उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को दस साल की कैद की सजा सुनाई थी. डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज धर्मेश शर्मा ने सेंगर पर दस लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. तीस हजारी कोर्ट ने कहा था कि जुर्माने की ये रकम पीड़िता को दी जाएगी. कोर्ट ने सेंगर समेत सभी सातो आरोपियों को भी दस-दस साल की कैद और दस-दस लाख के जुर्माने की सजा सुनाई थी.