नई दिल्ली:दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह दैनिक मजदूरों को उनके कार्यस्थल पर भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें. कोर्ट ने कहा कि अप्रवासी मजदूरों के जाने की खबरें आ रही हैं. दिल्ली में कर्फ्यु के लागू करने की घोषणा के बाद फिर से अप्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है.
HC का दिल्ली सरकार को निर्देश, दैनिक मजदूरों को उनके कार्यस्थल पर उपलब्ध कराएं भोजन - दैनिक मजदूरों पर दिल्ली हाईकोर्ट
दैनिक मजदूरों को उनके कार्यस्थल पर भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है.
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HC का दिल्ली सरकार को निर्देश
हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो चुका है
कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार निर्माण मजदूरों के लिए उपलब्ध फंड का इस्तेमाल करने में विफल रही है. कोर्ट ने कहा कि मिड-डे मील की सेवा का इस्तेमाल दैनिक मजदूरों को उनके कार्यस्थलों पर किया जाए. कोर्ट ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए कहा है कि हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे तरीके से ध्वस्त हो चुका है.