नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उपहार सिनेमा अग्निकांड में सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में दायर अपीलों पर जल्द सुनवाई की मांग करने वाली याचिका को स्वीकार कर लिया है. याचिका अग्निकांड पीड़ितों के एक समूह (एवीयूटी) ने दायर की है. इस मामले में दोषियों, राज्य और पीड़ितों ने सुनवाई के लिए कुल छह अपीलें दायर की है.
न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की एकल पीठ ने एवीयूटी द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार करते हुए सभी मामलों की सुनवाई के लिए 18 जुलाई की तारीख निर्धारित की है. पीठ ने मामले से संबंधित रजिस्ट्री को सभी प्रतिवादियों को ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड (टीसीआर) उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया. कोर्ट ने यह भी कहा कि पक्षकार चार हफ्ते के अंदर कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं.
दोषियों के वकीलों ने किया याचिका का विरोधः घटना के दोषियों में शामिल सुशील अंसल, गोपाल अंसल और अन्य दोषियों के वकीलों ने कोर्ट में इस याचिका का विरोध किया. जबकि, दूसरी ओर याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि यह एक जरूरी मामला है, जिसमें मामले के सबूतों से छेड़छाड़ शामिल है. अपीलों को नियमित सूची की याचिका में शामिल किया गया है.
इससे पहले 25 जनवरी को हाईकोर्ट ने अंसल ब्रदर्स और अन्य को दिल्ली पुलिस द्वारा दायर एक पुनरीक्षण पर नोटिस जारी किया था. इस अपील में साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा जेल की सजा को सात साल से घटाकर आठ महीने करने के आदेश को चुनौती दी गई है.