नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने निजामुद्दीन मरकज को खोलने की इजाजत दे दी है. जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने कहा कि जब दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकार के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, दूसरे धार्मिक स्थानों में जाने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है तो मरकज के लिए भी संख्या सीमित करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है. इस मामले की सुनवाई कल यानी 13 अप्रैल को भी होगी.
'जब दूसरे धर्म स्थानों पर संख्या सीमित नहीं है तो मरकज में क्यों'
कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की उस दलील को खारिज कर दिया कि पुलिस की ओर से वेरिफाई किए 200 लोगों में से 20 को एक बार में जाने की अनुमति दी जा सकती है. कोर्ट ने कहा कि मरकज को चलाने वाले लोगों की सूची स्थानीय एसएचओ को दी जा सकती है. कोर्ट ने कहा कि सोमवार को स्थानीय एसएचओ की उपस्थिति में मरकज की जांच की जाएगी, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नमाज पढ़ने के लिए संख्या तय की जा सके. जांच के दौरान नमाज पढ़ने के लिए स्थान को चिह्नित किया जा सके. उन चिह्नित स्थानों पर नमाजियों के लिए मैट की व्यवस्था की जाये.
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