नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट परीक्षा (FMGE) को स्थगित करने के लिए दायर याचिका खारिज करने के सिंगल बेंच के आदेश में जुर्माना लगाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दिया है. जस्टिस सी हरिशंकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस याचिका में जल्दबाजी क्या है, इसे रोस्टर बेंच के समक्ष 12 जुलाई को लिस्ट किया जाए.
25 हजार के जुर्माना के आदेश पर रोक की मांग
याचिका एसोसिएशन ऑफ एमडी फिजिशियन ने दायर किया है. याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने FMGE को कोरोना की वजह से स्थगित करने की मांग की थी. उनकी याचिका को सिंगल बेंच ने खारिज करते हुए पिछले 11 जून को याचिकाकर्ता पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था. परीक्षा 18 जून को होनी थी. याचिका में कहा गया था कि FMGE की परीक्षा के लिए देश भर में काफी कम केंद्र थे. परीक्षा में शामिल होने वाले काफी उम्मीदवारों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज भी नहीं लगी थी और उन्हें परीक्षा केंद्रों पर जाने के लिए मजबूर किया गया.