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दिल्ली का आवास प्रमाण पत्र नहीं होने पर रोक दिया दाखिला, HC ने कहा- क्लास में बैठने दें - Delhi

नई दिल्ली: हाईकोर्ट ने पूर्वी दिल्ली के एसकेवी आनंद विहार स्कूल को आदेश दिया है कि वो गाजियाबाद के तीन बच्चों को 15 फरवरी से स्कूल के क्लास में बैठने दें. हाईकोर्ट ने 18 दिसंबर 2018 को इन बच्चों के पिता की याचिका पर इनके दाखिले का आदेश देते हुए कहा था कि दिल्ली के स्कूलों में दाखिले के लिए दिल्ली का आवास प्रमाण पत्र होना जरूरी नहीं है. जस्टिस विनोद गोयल की बेंच ने ये आदेश दिया.

दिल्ली का आवास प्रमाण पत्र नहीं होने पर रोक दिया दाखिला, HC ने कहा- क्लास में बैठने दें

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Published : Feb 13, 2019, 10:13 PM IST

सुनवाई के दौरान स्कूल ने बताया कि उन्होंने तीनों बच्चों का प्रोविजनल दाखिला कर लिया है और तीनों बच्चों के अभिभावकों को दाखिले संबंधी प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है. उसके बाद हाईकोर्ट ने स्कूल को निर्देश दिया कि वो 15 फरवरी से तीनों बच्चों को क्लास में बैठने की अनुमति दें.

दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की याचिका
तीनों बच्चों के पिता मनमोहन ने वकील अशोक अग्रवाल के जरिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि एसकेवी आनंद विहार स्कूल ने उनके तीन बच्चों को यह कहकर दाखिला देने से मना कर दिया था कि उनके पास दिल्ली का आवास प्रमाण पत्र नहीं है.


तीनों बच्चे प्रिया, चंचल और मोहित ने एसकेवी आनंद विहार स्कूल में सातवीं और पहली कक्षा में दाखिला लेने के लिए आवेदन किया था. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि शिक्षा का अधिकार हर बच्चे का मौलिक अधिकार है. इस अधिकार का कोई भी मनमाने तरीके से उल्लंघन नहीं कर सकता है.

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