नई दिल्लीःदिल्ली हाईकोर्ट ने देश के दूर-दराज इलाकों में तैनात अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों को बड़ी राहत दी है. दरअसल, हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि अगर सेना के अधिकारी अपने परिवारों को अपनी पसंद के शहरों या अन्य स्थानों में किराए के मकानों में रखते हैं तो उन्हें हाउस रेंट अलाउंस (HRA) का लाभ दिया जाना चाहिए. अभी तक यह सुविधा सिर्फ अधिकारी और जवान रैंक के नीचे के कर्मियों को मिलती थी. (House Rent Allowance benefits to paramilitary forces)
कोर्ट ने कहा कि हाउस रेंट अलाउंस (HRA) का लाभ केवल PBORs (अधिकारी रैंक से नीचे के जवानों) तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि पात्रता के अनुसार जवानों के रैंक के अनुसार सभी कर्मियों को दिया जाना चाहिए. न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के पक्ष में दिए गए इस फैसले के छह सप्ताह के भीतर गृह मंत्रालय के साथ-साथ वित्त मंत्रालय के परामर्श से आवश्यक कदम उठाया जाना चाहिए, ताकि उनको HRA का लाभ दिया जा सके.
दिल्ली हाईकोर्ट का यह आदेश सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के 9 अफसरों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद आया है. इसमें इन अधिकारियों ने कहा था कि विभिन्न स्थानों पर उनके परिजनों को किराए पर रहना पड़ता है, लेकिन इसके लिए उन्हें सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं दी जाती है.