नई दिल्ली:राजधानी दिल्ली में सफाई कर्मचारियों के सैलरी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और नगर निगमों को एक संयुक्त बैठक बुलाने और उनकी परेशानियों को दूर करने का निर्देश दिया. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई के बाद ये आदेश दिया. कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई 8 सितंबर को करेगा.
दिल्ली सरकार ने फंड नहीं किया जारी
सुनवाई के दौरान उत्तरी दिल्ली नगर निगम (North MCD) ने हाईकोर्ट को बताया कि उन्होंने सफाई कर्मचारियों को सैलरी तो दे दी है, लेकिन दिल्ली सरकार द्वारा उन्हें जो फंड दिया जाना था वो अभी तक नहीं मिला है. तब दिल्ली सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार ने जीएसटी कलेक्शन का दस हजार करोड़ रुपये जारी नहीं किया है. इसके बाद कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार और नगर निगम को निर्देश दिया कि वो बैठक कर इस मामले का हल करें.