नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन 4.0 में ऑटो, टैक्सी, निजी टैक्सी और बस सेवाओं को फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है. साथ ही कुछ नियम भी लगाए हैं, जिसके तहत एक ऑटो में केवल एक यात्री, एक कार में 2 यात्री और एक समय में एक बस में 20 यात्री होने की अनुमति है.
दिल्ली सरकार ने ऑटो, टैक्सी, बस सेवाओं को किया शुरू, ये है शर्तें - लॉकडाउन 4 के नियम
लॉकडाउन 4.0 में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में ऑटो, टैक्सी, निजी टैक्सी और बस सेवाओं को फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है.
दरअसल लॉकडाउन 4.0 को लेकर दिल्ली सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पिछले डेढ़ महीने में दिल्ली वालों ने लॉकडाउन में खूब साथ दिया. कई कठिनाइयों का सामना किया और इसके नतीजे यह आये कि दिल्ली कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हो सकी.
वहीं उन्होंने कहा कि दिल्ली में मेट्रो को छोड़ सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अब चलेंगी, लेकिन इसमें कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी. इसके अलावा सभी मार्केट को ऑड-इवन के तर्ज पर खोलने की भी इजाजत दे दी गई है. जरूरी सामानों के अलावा मार्केट में आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी और आधी दुकानें अगले दिन खुलेंगी. उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.