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9 सितंबर से बार खोलने की अनुमति, सिर्फ बैठे लोगों को मिलेगी शराब

दिल्ली सरकार की आमदनी का बड़ा जरिया वह शराब की बिक्री से मिलने वाला टैक्स है. 1 मई से दिल्ली में शराब की बिक्री शुरू हुई थी लेकिन होटल, रेस्तरां और अब पहले की तरह खोलने की इजाजत दी गयी है.

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Published : Sep 3, 2020, 9:31 PM IST

delhi government gives Permission to open bar from September 9
दिल्ली में 9 सितंबर से बार खोलने की अनुमति

नई दिल्ली: कोरोना संक्रमण काल में बार और रेस्तरां में सिर्फ बैठे हुए लोगों को शराब मिलेगी. बृहस्पतिवार को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दिल्ली के होटल, रेस्तरां व बार में शराब परोसने को लेकर दिशानिर्देश जारी किए गए हैं. आगामी 9 सितंबर से सभी बार खोलने के संबंध में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इजाजत दे दी है. अगर कोई खड़े होकर शराब पीना चाहते हैं तो इसकी इजाजत नहीं होगी, सिर्फ बैठे हुए लोगों को शराब मिलेगी.

दिल्ली में 9 सितंबर से बार खोलने की अनुमति


सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क एंट्री के लिए अनिवार्य

इसके अलावा रेस्तरां व बार में आने वालों की थर्मल स्कैनर, मास्क व फेस शिल्ड के साथ-साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा. तभी बार चलाने की अनुमति मिलेगी अन्यथा महामारी एक्ट के खिलाफ उन पर कार्रवाई की जाएगी.

दिल्ली में मिली बार खोलने की इजाजत

अभी होटल में कमरे व टेबल में शराब देने की थी इजाजत

अनलॉक 3 में जब दिल्ली सरकार ने होटलों और रेस्तरां में शराब परोसने की स्वीकृति दी थी, तब भी यह शर्त लगाई थी कि सिर्फ टेबल पर बैठे लोगों तक की ही शराब परोसी जा सकती है. होटल के रूम में अगर कोई शराब मांगता है तो उसे परोसी जा सकती है.

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