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सरकार ने केजरीवाल का बंगला बनाने में नियमों के उल्लंघन का नहीं दिया जवाब, NGT ने ठोका जुर्माना - नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल

Delhi government fined : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली सरकार पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. एनजीटी ने ये जुर्माना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नए बंगले के निर्माण में पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के आरोपों वाली याचिका पर जवाब दाखिल नहीं करने पर लगाया है. वहीं, मामले में पीडब्ल्यूडी विभाग पर 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली सरकार पर लगाया जुर्माना
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली सरकार पर लगाया जुर्माना

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jan 16, 2024, 3:37 PM IST

नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नए बंगले के निर्माण में पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के आरोपों वाली याचिका पर जवाब दाखिल नहीं करने पर दिल्ली सरकार पर और पीडब्ल्यूडी विभाग पर जुर्माना लगाया है. एनजीटी ने दिल्ली सरकार पर मामले में जवाब दाखिल नहीं करने पर 10 हजार रुपए और पीडब्ल्यूडी विभाग पर 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

एनजीटी ने 9 मई 2023 को सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया था. एनजीटी ने आरोपों की सत्यता की जांच के लिए चार सदस्यीय संयुक्त कमेटी का गठन किया था. एनजीटी ने जांच के लिए जो कमेटी गठित की थी, उसमें दिल्ली के मुख्य सचिव, पर्यावरण और वन विभाग के प्रधान सचिव, दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन के प्रतिनिधि और उत्तरी दिल्ली के जिलाधिकारी शामिल हैं.

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एनजीटी ने कमेटी को निर्देश दिया था कि मुख्यमंत्री के नए बंगले के निर्माण में अगर पर्यावरण नियमों का उल्लंघन किया गया हो तो उचित कानूनी कार्रवाई की जाए. याचिका नरेश चौधरी ने दायर किया है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील गौरव कुमार बंसल ने कहा कि मुख्यमंत्री के नए बंगले के निर्माण में पर्यावरण नियमों की अनदेखी की गई है.

बीस से ज्यादा पेड़ों को काटा गया है. इस निर्माण के लिए दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन की स्वीकृति लेनी होती है. दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन ने इस निर्माण की स्वीकृति नहीं दी थी. लेकिन बिना उसकी स्वीकृति के ही ये निर्माण कार्य कराए गए. ऐसा करना दिल्ली नगर निगम कानून का उल्लंघन है.

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