नई दिल्ली:दिल्ली सरकार ने 'मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना' (Chief Minister Advocate Welfare Scheme) के तहत अधिवक्ताओं को दी जाने वाली जीवन बीमा टर्म पॉलिसी का नवीनीकरण कर दिया है. दिल्ली के कानून मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, "मुझे यह घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के तहत जीवन बीमा टर्म पॉलिसी का नवीनीकरण 19 अक्टूबर 2023 तक के लिए कर दिया है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में हम अपने अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं."
आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने 50 करोड़ के वार्षिक बजट के साथ नवंबर 2020 में अधिवक्ताओं के लिए "मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना" लागू की थी. यह योजना दिल्ली में पंजीकृत अधिवक्ताओं के लिए टर्म इंश्योरेंस प्रदान करती है, जिसके अंतर्गत प्रति वकील 10 लाख का जीवन बिमा मिलता है और अधिवक्ता के पति या पत्नी और दो आश्रित बच्चों के लिए 25 वर्ष की आयु तक 5 लाख की बीमा फैमिली फ्लोटर राशि का ग्रुप मेडिक्लेम कवरेज मिलता है. इस योजना में सभी छह जिला न्यायालयों तीस हजारी कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, ककरडूमा कोर्ट, साकेत कोर्ट, द्वारका कोर्ट और रोहिणी कोर्ट में ई-जर्नल, ई-जर्नल के वेब संस्करण और प्रिंटर सहित दस कंप्यूटरों के साथ ई-लाइब्रेरी का भी प्रावधान है.
दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना बीमा टर्म पॉलिसी का किया नवीनीकरण
दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना (Chief Minister Advocate Welfare Scheme) के तहत अधिवक्ताओं के लिए जीवन बीमा टर्म पॉलिसी को 19 अक्टूबर 2023 तक नवीनीकरण कर दिया है.
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इस योजना की शुरुआत से अब तक 3000 से अधिक अधिवक्ताओं ने मेडी-क्लेम पॉलिसी का लाभ उठाया है. ग्रुप मेडी-क्लेम पॉलिसी को 16 मई 2022 को अगले एक साल के लिए पहले ही नवीनीकृत किया जा चूका है. दिल्ली सरकार ने इसके नवीनीकरण के लिए न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 26 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया है.
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